7 सितंबर 2026
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कोलकाता

रसबिहारी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पर उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश, स्थानीय निवासियों में राहत

लेखक Editor - Bengal News Net ४१ बार पढ़ा गया २ मिनट पढ़ें
रसबिहारी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पर उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश, स्थानीय निवासियों में राहत

**कोलकाता:** रसबिहारी विधानसभा क्षेत्र के सतिश मुखर्जी रोड पर एक निर्माण को ध्वस्त करने को लेकर बनी विवाद में फिलहाल राहत की स्थिति है। इस निर्माण को ध्वस्त करने की प्रक्रिया पर कोलकाता उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की खबर आते ही क्षेत्र में खुशी का माहौल बन गया है। स्थानीय निवासियों के एक हिस्से ने अदालत के इस आदेश पर राहत व्यक्त की है।


स्थानीय सूत्रों के अनुसार, लंबे समय से सतिश मुखर्जी रोड पर इस निर्माण को लेकर क्षेत्र में चर्चा और चिंता थी। निर्माण ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू होने पर संबंधित निवासियों के एक हिस्से ने अपने भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की थी। इस स्थिति में कोलकाता उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की खबर ने उनके बीच अस्थायी राहत प्रदान की है।


स्थानीय निवासियों का कहना है कि अदालत के आदेश के कारण फिलहाल निर्माण ध्वस्त करने की प्रक्रिया स्थगित रहने से वे कुछ हद तक आश्वस्त हैं। हालांकि, मामले के अंतिम निपटारे तक स्थिति में अनिश्चितता बनी रहेगी।


कोलकाता शहर में अवैध निर्माण से संबंधित कई मामलों में अदालत पहले ही कानूनी प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दे चुकी है। इस संदर्भ में रसबिहारी की इस घटना में अदालत के अगले निर्देश को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


अब स्थानीय निवासियों की नजर कोलकाता उच्च न्यायालय की अगली सुनवाई और संबंधित नगरपालिका प्राधिकरण के अगले कदमों पर है। अदालत के अंतिम निर्णय के बाद ही उस निर्माण के संबंध में अगले कदम स्पष्ट होंगे।

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